RE-NEET परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर 5 दिन के प्रतिबंध को दिल्ली हाईकोर्ट की मंजूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने RE-NEET परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष ढंग से आयोजित कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मैसेजिंग ऐप Telegram पर लगाए गए पांच दिन के अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। यह प्रतिबंध 18 जून से 22 जून तक लागू रहेगा, जबकि RE-NEET परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सरकार ने उपलब्ध तथ्यों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर उचित विचार करने के बाद यह कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने माना कि यह आदेश आपातकालीन परिस्थितियों में जारी किया गया था और इसके पीछे दिए गए कारण पर्याप्त एवं उचित हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है और उसके पास ऐसे मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है। सुनवाई के दौरान टेलीग्राम ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि उसे पर्याप्त सूचना नहीं दी गई, लेकिन अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा गठित समिति ने पूरे मामले की समीक्षा की थी और टेलीग्राम को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया था। सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच एक उच्चस्तरीय समिति ने की थी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ने की। अदालत ने यह भी माना कि Information Technology Act के तहत केंद्र सरकार को आवश्यक परिस्थितियों में किसी पूरे प्लेटफॉर्म या ऐप पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए टेलीग्राम पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध कानूनी रूप से वैध है। सरकार और जांच एजेंसियों का मानना है कि टेलीग्राम के कुछ विशेष फीचर्स परीक्षा से जुड़े फर्जी प्रश्नपत्र, अफवाहें और पेपर लीक जैसी गतिविधियों के प्रसार को आसान बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर एक समूह में दो लाख तक सदस्य जोड़े जा सकते हैं, बड़ी फाइलें साझा की जा सकती हैं और कई मामलों में पहचान छिपाकर अकाउंट चलाना भी संभव है। पिछले वर्षों में भी टेलीग्राम पर परीक्षा संबंधी फर्जी सामग्री और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े आरोप लगते रहे हैं। इसी वजह से RE-NEET परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने एहतियाती कदम उठाया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल यह स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान लगाया गया यह प्रतिबंध जारी रहेगा और सरकार को ऐसी आपात परिस्थितियों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आवश्यक नियंत्रण लगाने का अधिकार प्राप्त है।

Manisha Saini
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